नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। अदालत ने याचिकाकर्ताओं की दलीलों पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। हालांकि, अदालत ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ किसी तरह का अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया।
मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत के समक्ष अपनी दलीलें रखी गईं। इन दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा।
अंतरिम राहत देने से कोर्ट का इनकार
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ तत्काल अंतरिम राहत देने की मांग की गई थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस चरण पर ऐसी कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया।
अदालत ने फिलहाल मामले में चुनाव आयोग का पक्ष जानने का फैसला किया है। नोटिस जारी होने के बाद आयोग की ओर से अपना जवाब दाखिल किया जाएगा, जिसके बाद मामले की आगे सुनवाई होगी।
चुनाव आयोग से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का मतलब है कि अदालत ने याचिका में उठाए गए मुद्दों पर चुनाव आयोग से आधिकारिक जवाब मांगा है। हालांकि, नोटिस जारी होना किसी पक्ष के खिलाफ अदालत द्वारा आरोपों को सही ठहराना नहीं है।
मामले की अगली सुनवाई में आयोग का जवाब और दोनों पक्षों की दलीलें सामने आने के बाद अदालत आगे की दिशा तय करेगी।





