देहरादून, 7 जुलाई। उत्तराखंड में वार्षिक तबादलों का इंतजार कर रहे शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। राज्य सरकार ने उत्तराखंड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम, 2017 के तहत स्थानांतरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए विद्यालयी शिक्षा विभाग को 55 दिनों का अतिरिक्त समय प्रदान कर दिया है।
शासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि विभागीय आवश्यकताओं को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इससे पहले विद्यालयी शिक्षा विभाग ने 24 जून 2026 को शासन से अनुरोध किया था कि अधिनियम की धारा 17(1)(ख) के अंतर्गत प्राप्त स्थानांतरण आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाए।
कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के 6 जुलाई 2026 के आदेश के आधार पर अब शिक्षा विभाग को स्थानांतरण सत्र 2026-27 के लिए निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी करने हेतु आदेश जारी होने की तिथि से 55 दिनों का अतिरिक्त समय दिया गया है।
शासन के सचिव रविनाथ रमन द्वारा जारी पत्र में महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा को निर्देशित किया गया है कि स्थानांतरण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
इस आदेश की प्रतिलिपि माध्यमिक शिक्षा निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक तथा अपर शिक्षा निदेशकों (गढ़वाल एवं कुमाऊं मंडल) को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है।
मुख्य बिंदु
- शिक्षा विभाग को तबादला प्रक्रिया के लिए 55 दिन का अतिरिक्त समय।
- स्थानांतरण सत्र 2026-27 पर लागू होगा निर्णय।
- विभागीय आवश्यकताओं को देखते हुए शासन ने लिया फैसला।
- सभी स्थानांतरण उत्तराखंड लोक सेवक वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम, 2017 के तहत होंगे।





