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मुख्य खबर:
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंचायती राज एक्ट 2016 में संशोधन के प्रस्ताव को विचलन (विशेष अधिकार) के तहत मंजूरी दे दी है। इस संशोधन के बाद अब 25 जुलाई 2019 से पहले जिन लोगों की दो से अधिक जीवित संतानें हैं, वे भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ सकेंगे।
इसके अलावा, सरकार ने एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की सिफारिश के आधार पर पंचायतों में ओबीसी आरक्षण लागू करने का भी फैसला लिया है। इससे ओबीसी वर्ग के लोगों को पंचायतों में भागीदारी का अवसर मिलेगा।
पंचायत परिसीमन और चुनाव की तैयारी:
हरिद्वार को छोड़कर उत्तराखंड के सभी जिलों में पंचायतों का परिसीमन वर्ष 2024 में पूरा कर लिया गया था। इसके अनुसार 55635 ग्राम पंचायत वार्ड,7505 ग्राम पंचायतें,2936 क्षेत्र पंचायतें,343 जिला पंचायतोंमें चुनाव कराए जाएंगे। हालांकि, निर्धारित समय पर चुनाव न होने की वजह से सरकार ने निवर्तमान जनप्रतिनिधियों को प्रशासक नियुक्त कर दिया है।
क्या बोले अधिकारी?
विभागीय अधिकारियों के अनुसार, मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद इसे राजभवन भेजा गया है। राजभवन से स्वीकृति मिलने के बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी।
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